केंद्र सरकार ने नागरिकता साबित करने के लिए आधार, PAN, और राशन कार्ड को अमान्य घोषित किया है। अब केवल जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट ही नागरिकता के लिए मान्य दस्तावेज होंगे। यह फैसला नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 और नागरिकता नियम, 2009 के तहत लिया गया है।
विवरण: नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट को प्राथमिक दस्तावेज माना जाएगा।- आधार, PAN, और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज अब केवल पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल होंगे, नागरिकता साबित करने के लिए नहीं।- यह नियम खासकर NRC (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) और CAA (नागरिकता संशोधन अधिनियम) से संबंधित प्रक्रियाओं में लागू होगा।- सरकार का तर्क है कि आधार और अन्य दस्तावेज गैर-नागरिकों को भी जारी हो सकते हैं, इसलिए वे नागरिकता का पुख्ता सबूत नहीं हैं।
प्रभाव:- जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट नहीं है, उन्हें नागरिकता साबित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां जन्म प्रमाण पत्र का अभाव है, लोगों को दस्तावेजीकरण के लिए अतिरिक्त कदम उठाने पड़ सकते हैं।
सुझाव:- नागरिकों को अपने जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट को सुरक्षित रखना चाहिए।- यदि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित प्राधिकरण से इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करें।यदि आपको इस विषय पर और जानकारी चाहिए या कोई विशिष्ट सवाल है, तो बताएं!