दिल्ली में पुरानी गाड़ियों की जब्ती पर फिलहाल रोक, सरकार ने दो दिन में पलटा फैसला
नई दिल्ली: 03 July 2025: दिल्ली सरकार ने एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) वाहन जब्ती नीति को लागू करने के महज दो दिन बाद ही स्थगित कर दिया है। यह फैसला नागरिकों की तीखी प्रतिक्रिया और पुरानी गाड़ियों पर फ्यूल बैन को लेकर हो रही आलोचनाओं के चलते लिया गया है।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में अब पुरानी गाड़ियां जब्त नहीं की जाएंगी, जब तक वे सक्रिय रूप से प्रदूषण नहीं फैला रही हों। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी वाहन को मनमाने तरीके से जब्त नहीं किया जाएगा। सरकार केवल उन्हीं वाहनों पर कार्रवाई करेगी जिनसे वायु प्रदूषण हो रहा हो।”
ढांचा अधूरा, व्यवस्था कमजोर: मंत्री सिरसा
मंत्री ने यह भी बताया कि एंड-ऑफ-लाइफ नीति लागू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा अभी तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को पत्र लिखा है। सिरसा ने कहा, “दिल्ली के नागरिक पहले से ही इस नीति के कारण परेशान हैं, और दूसरी ओर एनसीआर के अन्य शहरों जैसे नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में ऐसी कोई नीति नहीं है। इसी वजह से वाहन मालिक वहां से फ्यूल भरवा रहे हैं।”
तकनीकी समस्याएं बनी बड़ी बाधा

सिरसा ने यह भी उजागर किया कि ANPR कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, लाउडस्पीकर खराब हैं और एनसीआर क्षेत्र में वाहनों के डेटा का कोई समन्वय नहीं है। उन्होंने कहा, “फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई रीयल-टाइम सिस्टम नहीं है, जिससे नागरिकों को यह बताया जा सके कि उनका वाहन EOL श्रेणी में आता है या नहीं। जब तक ये सभी व्यवस्थाएं पूरी नहीं होतीं, तब तक कोई भी जब्ती नहीं की जाएगी।”
क्या है पुरानी गाड़ियों को लेकर मौजूदा नियम?
- 10 साल से पुरानी डीज़ल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां दिल्ली में चलाने की अनुमति नहीं है।
- सभी गाड़ियों की जब्ती नहीं होगी, केवल वही वाहन पकड़े जाएंगे जिनसे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है या जिनका PUC या रजिस्ट्रेशन वैध नहीं है।
- जिन गाड़ियों की स्थिति ठीक है और उनका पीयूसी प्रमाणपत्र वैध है, उन्हें अन्य राज्यों में चलाया जा सकता है या स्क्रैपिंग के लिए भेजा जा सकता है।
- सरकार EV कन्वर्जन को भी प्रोत्साहन दे रही है, ताकि पुरानी डीज़ल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदला जा सके।
